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दावे-हरकती के लिए 12 अक्टूबर तक समय सीमा ‘अनमैप्ड’ मतदारों के दस्तावेज़ बीएलओ घर जाकर लेगा.

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दावे-हरकती के लिए 12 अक्टूबर तक समय सीमा ‘अनमैप्ड’ मतदारों के दस्तावेज़ बीएलओ घर जाकर लेगा.

अंतिम मतदाता सूची १६ नवंबर को प्रकाशित होगी

मुंबई, दिनांक २६: महाराष्ट्र में चल रही मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR - Special Intensive Revision) प्रक्रिया को भारत निर्वाचन आयोग ने अवधि बढ़ा दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुरोध को मानते हुए आयोग ने आज हुई बैठक में दावे और हरकतियों को दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी है। प्राप्त नोटिस, दावे और हरकतियों को निकालने के लिए 10 नवंबर 2026 तक की अवधि दी गई है, और महाराष्ट्र की अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

*BLO घर जाकर दस्तावेज़ एकत्र करेंगे*

विशेष गहन पुनरावलोकन के दौरान ‘असम्प्रेषित मतदाता’ (Unmapped) या ‘तार्किक विसंगतियों’ (Logical Discrepancies) के कारण जिन नागरिकों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घर जाकर मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी (BLO) आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करेंगे।

*साक्षी सुनवाई के लिए कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं*

दस्तावेज़ों का संग्रह घर से ही किया जाएगा, इसलिए संबंधित मतदाताओं को साक्षी सुनवाई के लिए मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी (AERO) के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ऑनलाइन विधि से सुनवाई की जाएगी। ऐसी सुनवाई में मतदाता की ओर से परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य उपस्थित रह सकता है।

*बेरोजगार, मज़दूर और जरूरतमंद नागरिकों के लिए विशेष सहायता कक्ष*

राज्य के बेघर नागरिक, मज़दूर, गरीब तथा रात के शेल्टर (Night Shelters) में रहने वाले नागरिकों को मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के लिए, जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) को आवश्यकता अनुसार विशेष सहायता कक्ष (Help Desks) और विशेष शिविरों का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है, यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्ट किया है।

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