नरेंद्र पवार की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, नियमित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई
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सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान भिवंडी: बापगांव-पड़घा में एक असहाय पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पड़घा पुलिस स्टेशन में पूर्व विधायक नरेंद्र पवार और बर्खास्त पुलिसकर्मी शैलेश पाटिल के खिलाफ दर्ज अपराध में, भिवंडी की अतिरिक्त सत्र जिला अदालत ने नरेंद्र पवार की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. ए. कारंडे की अदालत ने फैसला सुनाया है कि नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई (२४ तारीख) को होगी। पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर १७ सितंबर को पड़घा पुलिस स्टेशन में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। इस घटना के बाद से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। हालांकि, तभी से नरेंद्र पवार फरार हैं और पुलिस ने उनकी तलाश के लिए छह टीमें तैनात कर खोजबीन शुरू कर दी है। इससे पहले, मंगलवार (२२ तारीख) को नरेंद्र पवार की ओर से भिवंडी अतिरिक्त सत्र अदालत में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। इस पर न्यायाधीश ए. ए. कारंडे की अदालत में आरोपी के वकीलों ने अंतरिम जमानत की गुहार लगाई। लेकिन अदालत ने यह अर्जी खारिज कर दी और नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार (२४ तारीख) को तय की है। साथ ही उस दौरान जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता पीड़िता को अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।